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विभाग : समाज कल्याण विभाग
राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन सामान्य जाति
योजना का विवरण

उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याण कारी योजना है जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रो के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वह अपनी शिक्षा जारी रख सके। यह योजना 2008 में प्रारम्भ की गई थी।


लाभ
  • इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शिक्षण शुल्क , परीक्षा शुल्क और अन्य शैक्षणिक व्ययो के लिए पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। छात्रवृत्ति की धनराशि शिक्षा के स्तर और छात्र के वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
  • पात्र अभ्यर्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु योजना की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते है, आवेदन की प्रक्रिया एक सीमित समय के लिए खुली रहती है छात्रों को निर्धारित समय अवधि मेें ही अपना आवेदन जमा करना होगा।
  • वित्तीय आधार पर भेदभाव के बिना यह योजना सभी छात्रों को शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करती है
  • इस योजना से स्कूल छोडने वाले छात्रो की संख्या में कमी और उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
     

पात्रता
  • शैक्षणिक योग्यता कक्षा 9 से परास्नातक एवं शोध स्तर तक 
  • वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/अन्य (आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग)

आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना की अधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in of पर जाये । छात्रवृत्ति का चयन करे जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते है। सभी अनिवार्य विवरण अंकित करें और पंजीकरण करने हेतु सबमिट बटन पर क्लिक करे। (भविष्य में संदर्भ हेतु पंजीकरण स्लिप का प्रिंट ले)

चरण-2

आवेदन फॉर्म भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश से सम्बन्धित पृष्ठ खुलेगा। निर्देशो को ध्यान से पढे, पृष्ठ के अंत में दिये गये बाक्स पर टिक करें और प्रोसीड बटन दबायें।

चरण-3

आवेदन फॉर्म में वांछित समस्त सूचनाऐं अंकित कर सबमिट करें।

चरण-4

सभी आवश्यक अभिलेख एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।

चरण-5

आवेदन फॉर्म सबमिट करें और सम्बन्धित संस्थान में जमा करने हेतु इसका प्रिंट ले ले।

आवश्यकताएं
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण
  • बैंक स्टेटमेंट
  • हाईस्कूल की मार्कशीट
  • वोटर आईडी
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • शुल्क रसीद/प्रवेश पत्र
  • स्टूडेंट आईडी

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना उन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य श्रेणियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक दोनों छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियाँ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं।

प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड भिन्न हो सकते हैं। यद्यपि सभी छात्रवृत्तियों के लिए सामान्य मानदंड उन छात्रों के लिए लागू हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं। ये छात्रवृत्तियां सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए लागू हैं। जहां प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए है, वहीं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 से आगे के छात्रों के लिए है। प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए विस्तृत पात्रता मानदंड प्राप्त करने के लिए 'मुख्य पात्रता' अनुभाग देखें।

हा, सामान्य वर्ग के छात्र भी छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त कर सकते है |

राज्य सरकार द्वारा किसी एक छात्रवृत्ति के लिए धनराशि निर्धारित नही की गई है यह छात्र की कक्षा और वर्ग पर निर्भर करता है।

सभी प्रकार के छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रति पूर्ति ऑनलाइन सिस्टम (सक्षम) के माध्यम से किया जा सकता है।

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को अपने आवेदन के समर्थन में कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए 'यूपी छात्रवृत्ति - आवश्यक मुख्य दस्तावेज़' अनुभाग देखें।

हां, ऐसी छात्रवृत्तियां हैं जिनके लिए यूपी के मूल निवासी छात्र राज्य के बाहर अध्ययन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले प्रत्येक छात्रवृत्ति के पात्रता मानदंड देखें।

प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज/संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वे सभी छात्र जो छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

जिन छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 'यूपी छात्रवृत्ति - स्थिति' अनुभाग देखें।

आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद छात्र अपनी छात्रवृत्ति पंजीकरण संख्या पा सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी पंजीकरण स्लिप का प्रिंटआउट ले लें। इसके अलावा, छात्रों को उनके पंजीकृत ईमेल पर एक पुष्टिकरण मेल भी प्राप्त होता है जिसमें उनका पंजीकरण नंबर होता है।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448