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युवा साथी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सरकारी पहल है जो युवाओं को सरकार के लाभों और सूचनाओं से जोड़ेगी। एक ही मंच पर सेवाएँ/योजनाएँ।

योजना/सेवाओं की श्रेणियाँ जैसे शिक्षा, खेल और संस्कृति, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, स्वास्थ्य सेवा, मोटर वाहन, रोजगार, रसद, उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, व्यवसाय और उद्यमिता, अल्पसंख्यक, सामान्य, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर, कौशल और प्रशिक्षण विकास, एनईईटी, जेईई, यूपीएससी और अन्य जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं, ग्रामीण उद्योगों का विकास, गांवों में रोजगार सृजन, प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना

उत्तर प्रदेश के युवा साथी पोर्टल पर पंजीकरण करने से युवाओं को विभिन्न लाभ मिलते हैं। जैसे: पोर्टल पर पंजीकरण करके विभिन्न अनुभागों की जानकारी और कार्यप्रणाली तक पहुंच। युवा विभिन्न श्रेणियों के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना/सेवा के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए समाचार एवं घोषणा अलर्ट। चर्चा मंच में, उपयोगकर्ता किसी भी विषय पर दूसरे उपयोगकर्ता की टिप्पणी को अपवोट/डाउनवोट करके भाग लेने और संलग्न होने में सक्षम होगा। साथ ही, उपयोगकर्ता पोस्ट करने के लिए किसी विषय का अनुरोध करने में सक्षम होगा।

अंतिम-उपयोगकर्ता सीधे Google से लॉग इन कर सकेगा या यदि उसके पास पहले से पंजीकृत खाता है तो लॉग इन कर सकेगा या नाम और मोबाइल नंबर जैसे विवरण भरकर पंजीकरण कर सकेगा, जहां उसे सत्यापन के लिए एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसके अलावा, वह सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के लिए भाषा, रुचि, योग्यता, कौशल और अन्य विवरण चुनने के लिए आगे की प्रक्रिया प्रस्तुत करेगा और आगे बढ़ेगा।

यदि आप युवा साथी पोर्टल का पासवर्ड भूल गए हैं, तो होमपेज पर जाएं और लॉगिन पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी, सबसे नीचे 'फॉरगॉट पासवर्ड' पर क्लिक करें। नए पेज पर, अपनी ईमेल आईडी और कैप्चा दर्ज करें और रीसेट अनुरोध भेजें। फिर एक नई विंडो में युवा साथी पोर्टल द्वारा भेजे गए सत्यापन लिंक के साथ अपना ईमेल खोलें और अपना नया पासवर्ड सेट करें।

युवा पोर्टल पर योजना/सेवा प्रोफ़ाइल उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं/सेवाओं और पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित अनुभाग है। इस अनुभाग का उद्देश्य युवाओं को उनके विकास और कल्याण के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवा/योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता और जानकारी प्राप्त करना है, और उनके लिए आवेदन करके उनका लाभ कैसे उठाया जाए। इसमें अवलोकन पात्रता मानदंड, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और योजनाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विवरण शामिल हैं। योजना/सेवा प्रोफ़ाइल उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकार द्वारा शुरू की गई नवीनतम योजनाओं/सेवाओं और कार्यक्रमों के बारे में अपडेट रहने और उन्हें सशक्त बनाने और विकसित करने के लिए लाभ उठाने में मदद करती है।

चर्चा मंच में, उपयोगकर्ता किसी भी विषय पर दूसरे उपयोगकर्ता की टिप्पणी को अपवोट/डाउनवोट करके भाग लेने और संलग्न होने में सक्षम होगा। साथ ही, उपयोगकर्ता पोस्ट करने के लिए किसी विषय का अनुरोध करने में सक्षम होगा।

युवा साथी पोर्टल से संबंधित किसी भी समस्या, जानकारी या किसी सुझाव के लिए आप वेबसाइट लिंक www.yuvasATHi.in के माध्यम से पोर्टल की सहायता टीम से संपर्क कर सकते हैं।

10 लाख से 100 लाख तक का कम्पोजिट ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित) परियोजना लागत का 75% तक पात्र होगा।

10 लाख से 100 लाख तक का समग्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित) पात्र होगा।

ब्याज की दर उस श्रेणी के लिए बैंक की सबसे कम लागू दर होगी (आधार दर + 3% + अवधि प्रीमियम) से अधिक नहीं होगी।

ऋण 18 महीने की मोरेटोरियम अवधि के साथ अधिकतम 7 वर्षों में चुकाया जाना है।

देश भर में स्थित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाएँ।

सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित परियोजना लागत का 75% समग्र ऋण। परियोजना लागत के 75% को कवर करने के लिए अपेक्षित ऋण की शर्त लागू नहीं होगी यदि किसी अन्य योजना से अभिसरण समर्थन के साथ उधारकर्ता का योगदान परियोजना लागत के 25% से अधिक हो।

किसी भी नए उद्यमी को अपना व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने से लेकर प्रशिक्षण से लेकर बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार ऋण आवेदन पत्र भरने तक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

आप आवश्यक हैंडहोल्डिंग समर्थन की प्रकृति की पहचान करने में मदद के लिए पोर्टल के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं या अपने निकटतम कनेक्ट सेंटर से सहायता ले सकते हैं।

स्वयंसेवक वे हैं जिन्हें देखभाल के लिए केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा तैयार किया गया है और जो कोविड़ -19 रोगी के सीधे संपर्क में आए हों।

निजी व्यक्ति वे हैं जो एक एजेंसी के माध्यम से सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों/संगठन दोनों में लगे हुए हैं और देखभाल के लिए तैनात/तैनात किए गए हैं और कोविड़-19 रोगी के सीधे संपर्क में आ सकते हैं (इस बात के प्रमाण के साथ कि एजेंसियों की सेवा संस्था/संगठन द्वारा लगे हुए थे)।

व्यक्तिगत नामांकन की आवश्यकता नहीं है.

इस योजना के लिए प्रीमियम की संपूर्ण राशि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है।

कोविड़-19 के कारण जीवन की हानि के लिए सकारात्मक चिकित्सा परीक्षण प्रमाणित करने वाली प्रयोगशाला रिपोर्ट आवश्यक है। हालाँकि, कोविड़-19 संबंधित ड्यूटी के कारण दुर्घटनावश जान जाने की स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं है।

इलाज या क्वारंटाइन से संबंधित किसी भी प्रकार का खर्च इसमें शामिल नहीं है।

इस पॉलिसी के तहत लाभ/दावा किसी भी अन्य पॉलिसी के तहत देय राशि के अतिरिक्त है।

10 लाख से 100 लाख तक का कम्पोजिट ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित) परियोजना लागत का 75% तक पात्र होगा।

10 लाख से 100 लाख तक का समग्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित) पात्र होगा।

ब्याज की दर उस श्रेणी के लिए बैंक की सबसे कम लागू दर होगी (आधार दर + 3% + अवधि प्रीमियम) से अधिक नहीं होगी।

ऋण 18 महीने की मोरेटोरियम अवधि के साथ अधिकतम 7 वर्षों में चुकाया जाना है।

देश भर में स्थित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाएँ।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448