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विभाग : राजस्व विभाग
राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन कर्मचारी सामान्य जाति
योजना का विवरण

ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सामान्य श्रेणी के तहत एक नई आरक्षण उप-श्रेणी है, जो वर्ष 2019 में लागू हुई। इस विधेयक को 12 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई | 14 जनवरी 2019 को इस कानून को लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया। सरकार में सिविल पदों और सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना शुरू की गई है | केवल सामान्य वर्ग के लोग जो इस आरक्षण के लिए पात्र हैं, वे ही इस का लाभ उठा सकते हैं। 

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र पहले से आरक्षित श्रेणी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी आदि के उम्मीदवारों के लिए अनुमन्य नहीं है। यह आरक्षण केवल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है।


लाभ
  • इस प्रमाणपत्र से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। 
  • विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। यह आरक्षण उन छात्रों के लिए बहुत मददगार होगा जो आर्थिक कठिनाई के कारण परीक्षा के लिए कोचिंग आदि नहीं कर पाते हैं। 
  • इस वर्ग में आने वाले लोगों को इसका लाभ सरकारी नौकरियों में नियुक्ति से लेकर पदोन्नति में लाभ मिलेगा। 
  • आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग में होने के कारण जो लोग कई लाभ और अवसरों से वंचित थे, उन्हें अब वे अवसर आसानी से मिल सकेगे। 
  • इस प्रमाणपत्र के माध्यम से इस श्रेणी में आने वाले लोगों को स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। 
  • अब उन्हें सामान्य वर्ग में होने तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की सुविधाओं एवं अवसरों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें भी पूरा मौका मिलेगा|

पात्रता
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए 
  • आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए 
  • आवेदक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है 
  • आवेदक सामान्य जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए 
     

आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

संबंधित कार्यालय से उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक अंकित करे |

चरण-2

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेख भी संलग्न करने होंगे।

चरण-3

अब यह आवेदन पत्र तहसील या सरकारी कार्यालयों जैसे जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार कार्यालय में जमा करना होगा।

चरण-4

इसके बाद संबधित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।

चरण-5

एक निश्चित समयावधि में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा |

आवश्यकताएं
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन पत्रिका
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण
  • बैंक स्टेटमेंट
  • जमीन जायदाद के अभिलेख
  • शपत पात्र
  • रोज़गार प्रमाणपत्र

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाणपत्र वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष होती है | वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत इसका नवीनीकरण कराना होगा|

आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाणपत्र कौन जारी करता है? यह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जारी किया जाता है जो सम्बंधित तहसील के उपजिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र राज्य के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रदान किया जाता है।

आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाणपत्र पाने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448