ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सामान्य श्रेणी के तहत एक नई आरक्षण उप-श्रेणी है, जो वर्ष 2019 में लागू हुई। इस विधेयक को 12 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई | 14 जनवरी 2019 को इस कानून को लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया। सरकार में सिविल पदों और सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना शुरू की गई है | केवल सामान्य वर्ग के लोग जो इस आरक्षण के लिए पात्र हैं, वे ही इस का लाभ उठा सकते हैं।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र पहले से आरक्षित श्रेणी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी आदि के उम्मीदवारों के लिए अनुमन्य नहीं है। यह आरक्षण केवल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है।
संबंधित कार्यालय से उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक अंकित करे |
चरण-2आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेख भी संलग्न करने होंगे।
चरण-3अब यह आवेदन पत्र तहसील या सरकारी कार्यालयों जैसे जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार कार्यालय में जमा करना होगा।
चरण-4इसके बाद संबधित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
चरण-5एक निश्चित समयावधि में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा |
ऑनलाइन
आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाणपत्र वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष होती है | वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत इसका नवीनीकरण कराना होगा|