"विकलांग युवा पेशेवरों के लिए सब्सिडी" योजना का उद्देश्य हरियाणा के बेरोजगार, पेशेवर शिक्षित विकलांग युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। इस पहल के अंतर्गत पात्र उम्मीदवारों को 4.5% से 8% वार्षिक ब्याज दर पर ₹25,00,000 तक का लोन प्रदान किया जाता है। आवेदनकर्ताओं का हरियाणा का स्थायी निवासी होना, आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना, मान्यता प्राप्त संस्थान से पेशेवर डिग्री होना और कम से कम 40% विकलांगता होना अनिवार्य है। प्रस्तावित गतिविधि उम्मीदवार की पेशेवर योग्यता से सीधे संबंधित होनी चाहिए।
आधिकारिक Antyodaya-SARAL पोर्टल पर जाएँ।
चरण 2
यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो ‘Sign In Here’ के अंतर्गत “New User” पर क्लिक करें और अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य भरकर पंजीकरण पूरा करें।
चरण 3
प्राप्त OTP के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल की पुष्टि करें।
चरण 4
पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
चरण 5
“Apply for Services” पर क्लिक करें और फिर “View all Available Services” चुनें।
चरण 6
"Subsidy for Disabled Young Professionals" योजना खोजें और उस पर क्लिक करें।
चरण 7
सभी अनिवार्य विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 8
आवेदन फॉर्म का पूर्वावलोकन करें और “Submit” पर क्लिक करें।
चरण 9
पोर्टल पर विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।
ऑनलाइन
पेशेवर शिक्षित, बेरोजगार विकलांग युवा जो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष और विकलांगता 40% या अधिक है।
₹25,00,000/- तक।
Antyodaya-SARAL पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है।
पहचान, आयु, निवासी, जाति/धर्म प्रमाण, विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज।
वार्षिक 4.5% से 8% तक।