राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक अंतिम सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य ड्यूटी पर कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के निधन की स्थिति में उनके परिवार को त्वरित आर्थिक राहत प्रदान करना है। एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करके, यह योजना अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने और अचानक आई आर्थिक संकट में परिवार का साथ देने में मदद करती है।
*सुविधा राशि को सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ और राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक अंतिम सहायता योजना का चयन करें।
चरण 2
अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रजिस्टर/लॉगिन करें।
चरण 3
आवश्यक विवरणों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
चरण 4
निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 5
आवेदन जमा करें और भविष्य संदर्भ के लिए स्वीकृति संख्या नोट करें।
चरण 6
संबंधित विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और सफल सत्यापन के पश्चात धनराशि जारी की जाएगी।
ऑनलाइन
यह योजना उन पंजीकृत श्रमिकों के परिवार के लिए है जिनका आकस्मिक निधन कर्तव्य के दौरान हुआ हो।
लगभग ₹1,00,000* की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है (सरकार द्वारा संशोधन के अधीन)।
आवेदन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं।
आवश्यक दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण, पहचान और बैंक विवरण तथा निवास प्रमाण शामिल हैं।
सत्यापन प्रक्रिया आमतौर पर 15 कार्यदिवस तक पूरी होती है।