मुख्य विषयवस्तु में जाएं स्क्रीन रीडर एक्सेस साइट मैप
अ- अ+
विभाग : श्रम विभाग
राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन सभी सामान्य जाति
योजना का विवरण

राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक अंतिम सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य ड्यूटी पर कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के निधन की स्थिति में उनके परिवार को त्वरित आर्थिक राहत प्रदान करना है। एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करके, यह योजना अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने और अचानक आई आर्थिक संकट में परिवार का साथ देने में मदद करती है।


लाभ
  • एकमुश्त आर्थिक सहायता: अंतिम संस्कार के खर्चों और तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निश्चित राशि (उदाहरणार्थ, ₹1,00,000*) प्रदान की जाती है।
  • सीधा बैंक ट्रांसफर: पारदर्शिता और सुविधा के लिए सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
  • त्वरित प्रक्रिया: ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फंड की मंजूरी और वितरण तेजी से किया जाता है।
  • आर्थिक समर्थन: कठिन समय में परिवार पर आर्थिक बोझ को कम करने का उद्देश्य।

*सुविधा राशि को सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।


पात्रता
  • मृतक व्यक्ति योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
  • श्रमिक का निधन तब होना चाहिए जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हो।
  • आवेदक मृतक का वैध वारिस (पति/पत्नी, बच्चे या आश्रित माता-पिता) होना चाहिए।
  • आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज (पंजीकरण प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि) संलग्न करने होंगे।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ और राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक अंतिम सहायता योजना का चयन करें।

चरण 2

अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रजिस्टर/लॉगिन करें।

चरण 3

आवश्यक विवरणों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

चरण 4

निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 5

आवेदन जमा करें और भविष्य संदर्भ के लिए स्वीकृति संख्या नोट करें।

चरण 6

संबंधित विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और सफल सत्यापन के पश्चात धनराशि जारी की जाएगी।

आवश्यकताएं
  • आधिकारिक आवेदन पत्र (सही से भरा हुआ)
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण
  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
  • बैंक खाता विवरण (सीधे ट्रांसफर के लिए)
  • निवास प्रमाण (रेसीडेंस सर्टिफिकेट या उपयोगिता बिल)

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना उन पंजीकृत श्रमिकों के परिवार के लिए है जिनका आकस्मिक निधन कर्तव्य के दौरान हुआ हो।

लगभग ₹1,00,000* की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है (सरकार द्वारा संशोधन के अधीन)।

आवेदन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण, पहचान और बैंक विवरण तथा निवास प्रमाण शामिल हैं।

सत्यापन प्रक्रिया आमतौर पर 15 कार्यदिवस तक पूरी होती है।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448