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विभाग : सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
केंद्र प्रायोजित शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन सभी सामान्य जाति
योजना का विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 2008 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजन करना है। MSME मंत्रालय द्वारा KVIC के माध्यम से संचालित यह योजना लघु उद्यमों की स्थापना के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे लाभार्थी कम बोझ वाले बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। पीएमईजीपी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है और स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करके पलायन को रोकने में सहायक है।


लाभ
  • मार्जिन मनी पर सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे प्रारंभिक निवेश कम होता है।
  • उचित ब्याज दरों पर बैंक ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्व-रोजगार एवं नौकरी के अवसर पैदा करता है।
  • उद्यमशीलता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
  • वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ लघु उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

पात्रता
  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
  • कुछ लागत सीमा से ऊपर के प्रोजेक्ट्स के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (जैसे कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण) आवश्यक है।
  • यह योजना केवल उन नए उद्यमों के लिए है जिन्हें पहले कोई अन्य सरकारी सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई हो।
  • आवेदक को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण या शहरी निवासी होना चाहिए।
  • प्रत्येक परिवार से केवल एक ही प्रोजेक्ट के लिए आवेदन स्वीकार्य है।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

आधिकारिक पीएमईजीपी पोर्टल पर जाएँ।

चरण 2

“एप्लाई” बटन पर क्लिक करें, जो “नया यूनिट आवेदन” सेक्शन के अंतर्गत होता है, और नए आवेदक के रूप में पंजीकरण करें।

चरण 3

सभी आवश्यक विवरण भरें और आवेदक डेटा सहेजें।

चरण 4

दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज (जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रमाणपत्र) अपलोड करें।

चरण 5

आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन आईडी नोट करें।

चरण 6

नोडल एजेंसी द्वारा सत्यापन एवं प्रसंस्करण का इंतजार करें।

आवश्यकताएं
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (जहाँ आवश्यक हो)
  • ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • शैक्षिक/ईडीपी/कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
  • योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेज

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, जो नया लघु उद्यम शुरू करना चाहता है और जिसने पहले कोई सरकारी सब्सिडी नहीं ली है।

निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकतम लागत ₹50 लाख और सेवा/बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए ₹20 लाख है।

दरें श्रेणी के अनुसार भिन्न होती हैं: सामान्य लाभार्थियों के लिए शहरी में 15% और ग्रामीण में 25%, जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए शहरी में 25% और ग्रामीण में 35%।

आवेदन आधिकारिक KVIC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाता है, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज दिशानिर्देशों के अनुसार अपलोड किए जाते हैं।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448