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विभाग : अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति
केंद्र सरकार शहरी ऑनलाइन कर्मचारी सामान्य जाति
योजना का विवरण

भारत में सरकारी या निजी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना, जिसमें ऐसे पात्र निजी व आवासीय सरकारी संस्थान जो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित है, शामिल हैं। नवीनीकरण छात्रवृत्तियों के अलावा, कुल तीस (30) लाख छात्रवृत्तियाँ 'नवीन' छात्रवृत्ति के रूप में वितरित करने का लक्ष्य है। 

छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त प्राप्त किए हैं और उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 1.00 लाख से अधिक नहीं है।

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के माता-पिता को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना, स्कूली शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को कम करना और अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता करने के उनके प्रयासों को बनाए रखना है। यह योजना उनकी शैक्षिक प्राप्ति के लिए आधार तैयार करेगी और प्रतिस्पर्धी रोजगार क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करेगी। 


लाभ
  • प्रवेश शुल्क (कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं): रु. 500/- प्रति वर्ष वास्तविक के अधीन (आवासीय और डे स्कॉलर दोनों) 
  • शिक्षण शुल्क (कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं): रु. 350/- प्रति माह वास्तविक के अधीन (आवासीय और डे स्कॉलर दोनों) 
  • भरण-पोषण भत्ता (कक्षा 1 से कक्षा 5वीं*): रु 100/- प्रति माह डे स्कॉलर के लिए 
  • भरण-पोषण भत्ता (कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं*): रु. 600/- प्रति माह आवासीय के लिए; रु. 100/- प्रति माह डे स्कॉलर के लिए 

[टिप्पणी(*) का मतलब एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए है] 


पात्रता
  • आवेदक को कक्षा 1 से 10वीं के बीच का छात्र होना चाहिए। 
  • आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। 
  • आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) ₹ 1 लाख प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। 
  • आवेदक को पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त नहीं होने चाहिए। 
  • आवेदक को सरकार द्वारा किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लेना चाहिए। आवेदक अपने परिवार में तीसरा भाई-बहन नहीं होना चाहिए जिसे यह छात्रवृत्ति दी गई हो। 

बहिष्कार

  • यदि कोई छात्र स्कूल अनुशासन या छात्रवृत्ति के किसी अन्य नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो छात्रवृत्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है। 
  • एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक के लिए केंद्र सरकार की सभी उपलब्ध छात्रवृत्तियों में से किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाला छात्र। 
  • यदि कोई छात्र गलत विवरण देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी और भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा वसूल की जाएगी। 
  • इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
  • एक परिवार से दो से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।

आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

http://www.scholarships.gov.in/ पर जाएं और “नया पंजीकरण” पर क्लिक करें। पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश दिखाई देंगे। नीचे तक स्क्रॉल करें. उपक्रम को ध्यान से पढ़ें. शर्तें स्वीकार करें. "जारी रखें" पर क्लिक करें।

चरण-2

एक पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा। (* के रूप में चिह्नित फ़ील्ड अनिवार्य हैं) विवरण भरें और “रजिस्टर” पर क्लिक करें। आपका एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड प्रदर्शित किया जाएगा। इसे आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के रूप में भी भेजा जाएगा।

चरण-3

https://scholarships.gov.in/fresh/newstdRegfrmInstruction पर जाएं "आवेदन करने के लिए लॉगिन करें" पर क्लिक करें। अपना एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। कैप्चा टाइप करें और "लॉगिन" पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी प्रदान करें। आपको पासवर्ड रीसेट स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा। एक नया पासवर्ड बनाएं और पुष्टि करें। “सबमिट” पर क्लिक करें। आपको "आवेदक के डैशबोर्ड" पर निर्देशित किया जाएगा।

चरण-4

बाएँ फलक पर, “आवेदन पत्र” पर क्लिक करें। * के रूप में चिह्नित फ़ील्ड अनिवार्य हैं। विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। आप बाद में आवेदन पूरा करने के लिए "ड्राफ्ट के रूप में सहेजें" पर क्लिक कर सकते हैं। अन्यथा, आवेदन जमा करने के लिए "अंतिम सबमिट" पर क्लिक करें।

आवश्यकताएं
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • एससी/एसटी/ओबीसी का प्रमाण पत्र
  • बैंक विवरण
  • आवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण
  • स्वप्रमाणित मार्कशीट
  • 'वर्तमान पाठ्यक्रम वर्ष' की शुल्क रसीद
  • प्रामाणिक छात्र प्रमाणपत्र
  • माता-पिता/अभिभावक का बैंक विवरण

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

नहीं, आप इस मामले में पात्र नहीं होंगे।

छात्रवृत्ति तब देय होगी जब छात्र ने प्रवेश सुरक्षित कर लिया हो और कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया हो।

लाभ पाठ्यक्रम की पूरी अवधि तक प्रदान किया जाता है।

छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से होगा।

नहीं, उस स्थिति में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी।

हां, कुल स्लॉट का 30% छात्राओं के लिए आरक्षित है।

नहीं, आवेदन करने के लिए आपको https://scholarships.gov.in/ पर जाना होगा।

नहीं, संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

नहीं, आप आवेदन को ड्राफ्ट के रूप में सहेज सकते हैं और समय सीमा से पहले बाद में जारी रख सकते हैं।

आप आवेदक डैशबोर्ड पर जाकर और बाएं फलक में "ट्रैक स्थिति" पर क्लिक करके इसे कभी भी जांच सकते हैं।

प्रारूप .pdf या .jpeg होना चाहिए। प्रत्येक दस्तावेज़ का आकार 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

यदि संस्थान आवेदक के अधिवास राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से भिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है तो इसकी आवश्यकता है।

अनिवार्य फ़ील्ड के अंत में एक लाल तारांकन (*) चिह्न होता है।
स्रोत और संदर्भ

  https://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Pre-matric_5.pdf


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