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विभाग : कृषि मंत्रालय
केंद्र सरकार ग्रामीण सभी सामान्य जाति
योजना का विवरण

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका ध्यान कृषि क्षेत्र में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर है। यह योजना सिंचाई अवसंरचना के आधुनिकीकरण और जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादकता में वृद्धि और देशभर में फसल उत्पादन के लिए स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।


लाभ
  • सिंचाई सुविधाओं में सुधार और जल प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण।
  • जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और जल बर्बादी में कमी।
  • कृषि उत्पादकता और फसल उत्पादन में वृद्धि।
  • स्थायी जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा।
  • सिंचाई अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पात्रता
  • कृषि से जुड़े भारतीय नागरिक होने चाहिए।
  • कृषि भूमि का स्वामित्व या वैध कब्जा आवश्यक है।
  • प्रासंगिक होने पर स्थानीय कृषि विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
  • राज्य-विशिष्ट दिशानिर्देशों और मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है।
  • सभी पात्र कृषि हितधारकों के लिए खुला, चाहे उनका सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

आधिकारिक वेबसाइट या अपने स्थानीय सरकारी कार्यालय में जाएँ।

चरण 2

आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और सटीक जानकारी के साथ सावधानीपूर्वक भरें।

चरण 3

चेकलिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

चरण 4

आवेदन को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निर्दिष्ट ऑफलाइन केंद्र पर जमा करें।

चरण 5

प्राधिकरण द्वारा सत्यापन, पुष्टि और आगे के निर्देशों का इंतजार करें।

आवश्यकताएं
  • पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)।
  • भूमि स्वामित्व या किरायेदारी से संबंधित दस्तावेज।
  • बैंक खाता विवरण और पासबुक की प्रति।
  • आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • दिशानिर्देशों के अनुसार भरा हुआ आवेदन फॉर्म।

मोड


पूछे जाने वाले प्रश्न

कृषि में लगे भारतीय नागरिक, जिसमें सभी कृषि हितधारक शामिल हैं।

नहीं, कोई विशेष आयु सीमा नहीं है।

आवेदन को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निर्दिष्ट सरकारी कार्यालय में ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेजों में पहचान पत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज, बैंक विवरण और भरा हुआ आवेदन फॉर्म शामिल हैं।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
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हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448