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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना

विभाग : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार शहरी ऑफलाइन कर्मचारी सामान्य जाति
योजना का विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बीमा योजना, जिन्होंने कोविड़ 19 के कारण अपनी जान गंवा दी या कोविड़ 19 से संबंधित ड्यूटी के कारण आकस्मिक मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना बीमा योजना कोविड़ 19 के कारण जीवन की हानि, और कोविड़ 19 संबंधित ड्यूटी के कारण आकस्मिक मृत्यु कवर करती है | 

लाभार्थी 

  • सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कोविड़ -19 रोगियों से संपर्क और देखभाल करनी पड़ सकती है और जिनके इससे प्रभावित होने का खतरा हो सकता है।
  • निजी अस्पताल के कर्मचारी और सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंधित/दैनिक वेतन/तदर्थ/राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्रीय/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और आईएनआई/केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा मांगे गए कर्मचारियों को भी कोविड़ 19 संबंधित जिम्मेदारियों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। 

लाभ
  • स्वास्थ्य कर्मियों को रुपये 50 लाख का बीमा कवरेज मिलता है।. बीमाकृत व्यक्ति के दावेदार को सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जाएगा। 
     

पात्रता
  • इस योजना के लिए कोई आयु सीमा नहीं है|
     

आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

किसी भी दावे के मामले में किससे संपर्क करें? जिस संस्थान/विभाग के लिए बीमित व्यक्ति काम कर रहा था, उसे सूचित करना होगा। बीमा कंपनी को ईमेल आईडी "nia.312000@newindia.co.in" के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए।

चरण-2

दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दावेदार को निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा प्रपत्र भरना होगा और इसे हेल्थकेयर संस्थान/संगठन/कार्यालय में जमा करना होगा जहां मृतक संस्थान का कर्मचारी था/नियुक्त था।

चरण-3

संबंधित संस्थान आवश्यक प्रमाणीकरण देगा और इसे सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

चरण-4

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए सक्षम प्राधिकारी महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/निदेशक चिकित्सा शिक्षा या इस उद्देश्य के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य अधिकारी है।

चरण-5

केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वायत्त/पीएसयू अस्पताल, एम्स, आईएनआई के लिए सक्षम प्राधिकारी और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पताल निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक या संबंधित संस्थान के प्रमुख हैं।

चरण-6

सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन के लिए बीमा कंपनी को दावा अग्रेषित करेगा और प्रस्तुत करेगा।

चरण-7

बीमा कंपनी से किससे संपर्क करें? किसी भी दावे संबंधी प्रश्न के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क करें: संपर्क करें:- 1. श्रीमती सारिका अरोड़ा, मंडल प्रबंधक, ईमेल -sarika.arora@newindia.co.in या nia.312000@newindia.co.in 2. श्री एन.रवि राव, उप प्रबंधक, ईमेल आईडी- ravin.ao@newindia.co.in या niadelbroker20@gmail.com 3.श्री योगेन्द्र सिंह तंवर, प्रशासनिक अधिकारी ईमेल आईडी- yogendr.tanwar@newindia.co.in

आवश्यकताएं
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • मोबाइल नंबर

मोड

ऑफलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वयंसेवक वे हैं जिन्हें देखभाल के लिए केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा तैयार किया गया है और जो कोविड़ -19 रोगी के सीधे संपर्क में आए हों।

निजी व्यक्ति वे हैं जो एक एजेंसी के माध्यम से सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों/संगठन दोनों में लगे हुए हैं और देखभाल के लिए तैनात/तैनात किए गए हैं और कोविड़-19 रोगी के सीधे संपर्क में आ सकते हैं (इस बात के प्रमाण के साथ कि एजेंसियों की सेवा संस्था/संगठन द्वारा लगे हुए थे)।

व्यक्तिगत नामांकन की आवश्यकता नहीं है |

इस योजना के लिए प्रीमियम की संपूर्ण राशि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है।

कोविड़-19 के कारण जीवन की हानि के लिए सकारात्मक चिकित्सा परीक्षण प्रमाणित करने वाली प्रयोगशाला रिपोर्ट आवश्यक है। हालाँकि, कोविड़-19 संबंधित ड्यूटी के कारण दुर्घटनावश जान जाने की स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं है।
स्रोत और संदर्भ

  https://www.mohfw.gov.in/pdf/pdfjoiner.pdf


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