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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम आधिकारिककरण योजना

विभाग : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
केंद्र प्रायोजित शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन सभी सामान्य जाति
योजना का विवरण

29 जून 2020 को शुरू की गई पीएमएफएमई योजना, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रायोजित एक पहल है, जिसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की चुनौतियों का समाधान करना है। यह औपचारिककरण, 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (प्रति यूनिट अधिकतम ₹10,00,000), बुनियादी ढांचा समर्थन और बाजार एकीकरण के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाती है। इस योजना का लक्ष्य 2,00,000 सूक्ष्म उद्यमों की पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) में सहायता करना है और इसमें एफपीओ, एसएचजी तथा सहकारी समितियाँ शामिल हैं।


लाभ
  • क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी: योग्य परियोजना लागत का 35% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है, प्रति यूनिट अधिकतम ₹10,00,000 तक।
  • सरल औपचारिककरण: औपचारिक क्षेत्र में संक्रमण के लिए प्रक्रिया और नियामक समर्थन को सरल बनाना।
  • बुनियादी ढांचा समर्थन: प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग और विपणन सहित सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता।
  • ब्रांडिंग और विपणन: ब्रांड विकास और विपणन समझौतों के माध्यम से संगठित आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण हेतु समर्थन।
  • क्षमता निर्माण: सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम।

पात्रता
  • अनौपचारिक क्षेत्र में संचालित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई होना अनिवार्य है।
  • मौजूदा इकाइयों का संचालन प्रमाणिक दस्तावेज (जैसे बिजली बिल, बिक्री रिकार्ड) द्वारा किया जाना चाहिए।
  • उद्यम अ-इंकॉरपोरेटेड होना चाहिए और इसमें 10 से कम कर्मचारी होने चाहिए।
  • आवेदक के पास मालिकाना हक होना चाहिए तथा न्यूनतम VIII कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और परियोजना लागत का कम से कम 10% योगदान देने के लिए सहमत होना चाहिए।
  • समूह के लिए, एफपीओ, एसएचजी और सहकारी समितियों को अतिरिक्त टर्नओवर एवं संचालन मानदंडों को पूरा करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

PMFME योजना पोर्टल पर जाएं।

चरण 2

यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो "लॉगिन" पर क्लिक करके "एप्लिकेंट लॉगिन" चुनें, अन्यथा नए पंजीकरण के लिए "साइन अप" पर क्लिक करें।

चरण 3

नए उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म में आधार के अनुसार अनिवार्य विवरण भरें, जिसमें लाभार्थी प्रकार (व्यक्तिगत/समूह/सामान्य बुनियादी ढांचा) और अन्य व्यक्तिगत विवरण शामिल हों।

चरण 4

पंजीकरण के बाद, ईमेल द्वारा प्राप्त उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से लॉगिन करें।

चरण 5

उपयुक्त आवेदन श्रेणी (जैसे, "इंडिविजुअल न्यू फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज", "इंडिविजुअल एप्लिकेंट (टर्नओवर अधिक/कम)" आदि) चुनें और आवेदन फॉर्म को विभिन्न खंडों में भरें: एप्लिकेंट विवरण, मौजूदा उद्यम, प्रस्तावित व्यवसाय विवरण, वित्तीय विवरण, ऋणदाता विवरण, दस्तावेज़ अपलोड, और घोषणा।

चरण 6

सभी आवश्यक दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।

चरण 7

पूरा आवेदन जमा करें और SMS एवं ईमेल द्वारा पुष्टि प्राप्त करें।

चरण 8

आपका आवेदन जिला स्तर पर जिला समिति द्वारा समीक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा, जिसके बाद ऋण प्रक्रिया के लिए बैंक में भेजा जाएगा।

आवश्यकताएं
  • व्यवसाय पंजीकरण दस्तावेज (जैसे उद्योग आधार, जीएसटी पंजीकरण, उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र)।
  • पहचान प्रमाण (PAN कार्ड और फोटो सहित आधार की प्रति)।
  • पता प्रमाण (बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद या राशन कार्ड)।
  • बैंक खाता विवरण एवं पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट।
  • लागू होने वाले किसी भी तकनीकी या गुणवत्ता प्रमाणपत्र।

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

यह एक केंद्रीय प्रायोजित पहल है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक बनाना है, जिसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और समग्र समर्थन शामिल है।

पात्रता में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियाँ और ओडीओपी ढांचे के अंतर्गत नए उद्यम शामिल हैं।

इस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है, प्रति इकाई अधिकतम ₹10,00,000 तक।

हाँ, आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए; कोई निर्धारित अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

आवेदन PMFME पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा किया जाता है।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
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हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448