"एक जिला एक उत्पाद" योजना भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद का चयन कर इसको प्रोत्साहित करने और विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई थी | राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत उन व्यक्तिओ के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था की गई जो इस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक है|
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश वेब पोर्टल लिंक पर क्लिक करें।
चरण-2
इस पृष्ठ में, लॉगिन शीर्षक के अंतर्गत, आवेदक लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-3
इसके बाद न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-4फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-5इसके बाद आवेदक को अपना लॉगिन पासवर्ड बदलने के विकल्प के तहत एक नया पासवर्ड बनाना होगा।
चरण-6फिर पोर्टल पर दिए गए उपयोगकर्ता नाम और नए पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
चरण-7इसके बाद ऑनलाइन लाभदायक योजना के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश शीर्षक के तहत एक जिला एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना पर क्लिक करें।
चरण-8अब आवेदन पत्र में सभी जानकारी दर्ज करें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
चरण-9इसके बाद ऑनलाइन दिए गए शपथ पत्र का प्रिंट आउट निकालकर नोटरी से सत्यापित करवाकर आवेदन पत्र में अपलोड करें।
चरण-10इसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करके भरे हुए आवेदन पत्र को सेव कर लें और इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
चरण-11फिर आवेदन पत्र के नीचे सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-12इसके बाद आपको दूसरी स्क्रीन पर आवेदन संख्या का संदेश मिलेगा, इसे अपने सिस्टम में सेव करें या प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें।
ऑनलाइन