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विभाग : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
केंद्र सरकार शहरी ऑफलाइन कर्मचारी सामान्य जाति
योजना का विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों के लिए प्रति वर्ष 5% की ब्याज दर से ₹2,00,000/- तक का ऋण प्राप्त करने के लिए एक सावधि ऋण योजना प्रारम्भ की गई है , जिससे उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा शुरू की गई है और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
 


लाभ
  • स्व-रोजगार के लिए 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से ₹2,00,000/- की ऋण राशि।

पात्रता
  • योजना के अंतर्गत केवल 18 और 55 वर्ष की महिला ही आवेदन कर सकती हैं।
  • आवेदक को एक उद्यमी होना चाहिए।
  • आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 3 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

योग्य आवेदक को निकटतम एससीए कार्यालय का दौरा करना होगा और महिलाओं के लिए स्वर्णिमा योजना के लिए निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करना होगा। आप अपना निकटतम एससीए कार्यालय https://nsfdc.nic.in/channel-patrners/scas लिंक पर पा सकते हैं|

चरण-2

आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण अंकित करें और व्यवसाय और प्रशिक्षण आवश्यकताओं, यदि कोई हो, की जरूरतों और विकल्प का उल्लेख करें।

चरण-3

अपना आवेदन पत्र और आवश्यक अभिलेख उसी एससीए कार्यालय में जमा करें। आवेदन की समीक्षा के बाद एससीए द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा।

आवश्यकताएं
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन पत्रिका
  • जाति प्रमाण पत्र

मोड

ऑफलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला उद्यमी अधिकतम सावधि ऋण ₹2,00,000/- @ 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से प्राप्त कर सकती है।

लाभार्थी महिला को रु. 2,00,000/- की लागत तक की परियोजनाओं पर अपनी कोई राशि निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।

ब्याज दर इस प्रकार होगी - एनबीसीएफडीसी से एससीए: 2% प्रति वर्ष लाभार्थी को एससीए: 5% प्रति वर्ष।

ऋण को त्रैमासिक किश्तों में अधिकतम 8 वर्षों में चुकाया जाना है (मूलधन की वसूली पर छह महीने की स्थगन अवधि सहित)।

ऋण 95% तक प्रदान किया जाएगा और शेष 5% राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) या लाभार्थी योगदान द्वारा प्रदान किया जाएगा। उपयोग अवधि ऋण वितरण की तारीख से 4 महीने है।

हां, यह योजना सभी श्रेणियों की महिला उद्यमियों के लिए खुली है।

ऋण को त्रैमासिक किश्तों में अधिकतम 8 वर्षों में चुकाया जाना है (मूलधन की वसूली पर छह महीने की स्थगन अवधि सहित)।

ऋण 95% तक प्रदान किया जाएगा और शेष 5% राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) या लाभार्थी योगदान द्वारा प्रदान किया जाएगा। उपयोग अवधि ऋण वितरण की तारीख से 4 महीने है।

हां, इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए आप आवेदन करने के पात्र हैं।

नहीं, नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, यह योजना पुरुष उद्यमियों के लिए नहीं है।

एनबीसीएफडीसी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, वे एससीए/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से वित्त पोषण प्रदान करते हैं। एससीए या बैंक 1.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को कुल फंडिंग का 50% तक जारी करेंगे।

हां, टोल फ्री नंबर 18001023399 है।

एनबीसीएफडीसी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, वे एससीए/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से वित्त पोषण प्रदान करते हैं। एससीए या बैंक 1.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को कुल फंडिंग का 50% तक जारी करेंगे।

अनिवार्य फ़ील्ड के अंत में एक लाल तारांकन (*) चिह्न होता है।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
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हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448