सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों के लिए प्रति वर्ष 5% की ब्याज दर से ₹2,00,000/- तक का ऋण प्राप्त करने के लिए एक सावधि ऋण योजना प्रारम्भ की गई है , जिससे उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा शुरू की गई है और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
योग्य आवेदक को निकटतम एससीए कार्यालय का दौरा करना होगा और महिलाओं के लिए स्वर्णिमा योजना के लिए निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करना होगा। आप अपना निकटतम एससीए कार्यालय https://nsfdc.nic.in/channel-patrners/scas लिंक पर पा सकते हैं|
चरण-2आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण अंकित करें और व्यवसाय और प्रशिक्षण आवश्यकताओं, यदि कोई हो, की जरूरतों और विकल्प का उल्लेख करें।
चरण-3अपना आवेदन पत्र और आवश्यक अभिलेख उसी एससीए कार्यालय में जमा करें। आवेदन की समीक्षा के बाद एससीए द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
ऑफलाइन