एनएफबीएस को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के रूप में भी जाना जाता है, जिसे यूपी सरकार ने जनवरी 2016 में शुरू किया था। इस योजना के तहत, जिन परिवारों ने अपने मुख्य आय वाले को खो दिया है, उन्हें मुआवजे के रूप में एकमुश्त धनराशि मिलेगी। मुआवजे का दावा करने के लिए व्यक्ति को योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है।
प्रमुख विशेषताऐं:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2
नया पंजीकरण विकल्प चुनें।
चरण 3
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
चरण 4
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 5
और सबमिट करें।
ऑनलाइन
नहीं, यह केवल गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है।
18 वर्ष से 60 वर्ष तक.
1. आवेदन पत्र http://samajkalyan.up.gov.in/pdf/scheme_form/4.pdf से डाउनलोड करें। 2. भरकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।
नहीं, यह एक मृत्यु राहत लाभ है, यह केवल कमाने वाले और उनके आश्रितों की मृत्यु पर ही लागू हो सकता है।