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विभाग : समाज कल्याण विभाग
राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन सभी सामान्य जाति
योजना का विवरण

एनएफबीएस को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के रूप में भी जाना जाता है, जिसे यूपी सरकार ने जनवरी 2016 में शुरू किया था। इस योजना के तहत, जिन परिवारों ने अपने मुख्य आय वाले को खो दिया है, उन्हें मुआवजे के रूप में एकमुश्त धनराशि मिलेगी। मुआवजे का दावा करने के लिए व्यक्ति को योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है।
प्रमुख विशेषताऐं:

  • एनएफबीएस योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है। यदि परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो परिवार के अगले मुखिया को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदक 18 वर्ष से कम यानी नाबालिग है या 60 वर्ष से अधिक यानी वृद्ध है, तो आवेदक को मुआवजा राशि नहीं मिल सकती है।
  • मुआवजे की राशि रुपये निर्धारित की गयी है. 30,000/- जो कि मुआवजे की पिछली राशि से बढ़कर रु. 20,000/-. योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करना होगा। योजना में पंजीकरण का कोई ऑफ़लाइन तरीका नहीं है।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में 56,450/- रु. ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080/- रु. मुआवजे की राशि परिवार के मुख्य कमाने वाले या एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद ही परिवारों को प्रदान की जाएगी।

लाभ
  • सरकार रुपये का भुगतान करेगी. मुआवजे के रूप में प्रति परिवार 30,000/- रु।
  • पहले, मुआवजा रुपये था. 20,000/-।
  • 2013 के बाद, मुआवजा राशि को संशोधित कर रु. 30,000/-।
  • पात्र व्यक्ति जो कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार के मुखिया बन सकते हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

पात्रता
  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे रहना होगा।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक की पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 56,450/- यदि परिवार शहरी क्षेत्र से है और रु. यदि परिवार ग्रामीण क्षेत्र से है तो 46,080/- रु।
  • परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण 2

नया पंजीकरण विकल्प चुनें।

चरण 3

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

चरण 4

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 5

और सबमिट करें।

आवश्यकताएं
  • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड।
  • गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड (नीला कार्ड)।
  • निवास प्रमाण।

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

नहीं, यह केवल गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है।

18 वर्ष से 60 वर्ष तक.

1. आवेदन पत्र http://samajkalyan.up.gov.in/pdf/scheme_form/4.pdf से डाउनलोड करें। 2. भरकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।

नहीं, यह एक मृत्यु राहत लाभ है, यह केवल कमाने वाले और उनके आश्रितों की मृत्यु पर ही लागू हो सकता है।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448