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विभाग : सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग
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योजना का विवरण

MYUVA योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। 2024 में शुरू की गई यह योजना शिक्षित और कुशल युवाओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना चाहती है, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।


लाभ
  • ब्याज-मुक्त ऋण: योग्य युवा 4 वर्षों के लिए औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  • रोजगार सृजन: इस योजना का लक्ष्य सालाना 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है, जिससे अगले दशक में लगभग 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
  • दूसरे चरण का वित्तपोषण: प्रारंभिक ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर, लाभार्थी ₹7.5 लाख तक के दूसरे चरण के समग्र ऋण के लिए पात्र हैं।
  • डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन: लाभार्थियों के बीच डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान के प्रावधान शामिल हैं।

पात्रता
  • शैक्षिक योग्यता:
  1. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सरकारी योजनाओं जैसे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण और टूलकिट योजना और अन्य के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
  2. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री रखने वाले युवा।
  • आयु सीमा: आमतौर पर, आवेदकों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

अपना आवेदन शुरू करने के लिए एमवाईयूवीए योजना के लिए नामित आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।

चरण 2

शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और परियोजना प्रस्ताव सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

चरण 3

आपका आवेदन पात्रता जांच और सत्यापन प्रक्रिया से गुजरता है।

चरण 4

राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित और ग्रामीण बैंकों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

आवश्यकताएं
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र: प्रशिक्षण या शैक्षिक योग्यता का प्रमाण।
  • पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या सरकार द्वारा जारी कोई आईडी।
  • निवास प्रमाण: उत्तर प्रदेश में निवास की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़।
  • परियोजना प्रस्ताव: प्रस्तावित उद्यमशीलता उद्यम की विस्तृत योजना।
  • बैंक खाता विवरण: धनराशि के संवितरण के लिए।

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश के शिक्षित और कुशल युवा, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो, जिनके पास प्रासंगिक प्रशिक्षण या शैक्षिक योग्यता हो।

यह योजना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है, और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत कवरेज उपलब्ध है, जिससे संपार्श्विक की आवश्यकता कम हो जाती है।

पुनर्भुगतान की शर्तें ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित की जाती हैं।

हां, प्रारंभिक ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर, लाभार्थी ₹7.5 लाख तक के दूसरे चरण के वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448