MYUVA योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। 2024 में शुरू की गई यह योजना शिक्षित और कुशल युवाओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना चाहती है, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।
अपना आवेदन शुरू करने के लिए एमवाईयूवीए योजना के लिए नामित आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
चरण 2
शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और परियोजना प्रस्ताव सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
चरण 3
आपका आवेदन पात्रता जांच और सत्यापन प्रक्रिया से गुजरता है।
चरण 4
राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित और ग्रामीण बैंकों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश के शिक्षित और कुशल युवा, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो, जिनके पास प्रासंगिक प्रशिक्षण या शैक्षिक योग्यता हो।
यह योजना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है, और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत कवरेज उपलब्ध है, जिससे संपार्श्विक की आवश्यकता कम हो जाती है।
पुनर्भुगतान की शर्तें ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित की जाती हैं।
हां, प्रारंभिक ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर, लाभार्थी ₹7.5 लाख तक के दूसरे चरण के वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।