मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस पहल के अंतर्गत, ₹10,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 50% गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप में और शेष 50% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है। इसके साथ ही, उद्यमशीलता कौशल को निखारने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। यह योजना बिहार के स्थायी निवासियों – महिलाओं (साथ ही ट्रांसजेंडर) – के लिए निर्धारित शैक्षणिक और आयु मानदंड पूरा करने पर लागू होती है।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और "रजिस्ट्रेशन/लॉग इन" पर क्लिक करें; फिर MMUY के अंतर्गत "मुख्यमंत्री उद्यमी योजना" का चयन करें।
चरण 2
अपना आधार नंबर दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएँ।
चरण 3
अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।
चरण 4
व्यक्तिगत और व्यवसायिक विवरणों के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही-सही भरें।
चरण 5
सभी आवश्यक दस्तावेजों को निर्दिष्ट अनुसार अपलोड करें।
चरण 6
जानकारी की समीक्षा करें और आवेदन जमा करें।
चरण 7
भविष्य के संदर्भ हेतु स्वीकृति रसीद डाउनलोड करें।
ऑनलाइन
यह बिहार सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है।
बिहार के स्थायी निवासी महिलाएं, जिनकी न्यूनतम योग्यता 10+2 हो और आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
₹10,00,000 तक, जिसमें 50% गैर-वापसी योग्य अनुदान और 50% ब्याज मुक्त ऋण शामिल है।
आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके, फॉर्म भरकर, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन किया जा सकता है।