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विभाग : समाज कल्याण विभाग
राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण सभी सामान्य जाति
योजना का विवरण

कन्या सुमंगला योजना एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना है। यह योजना विवाह खर्चों में सहायता प्रदान करके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने और बालिकाओं के उज्जवल भविष्य में निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जिससे सामाजिक स्थिरता और बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुनिश्चित हो सके।


लाभ
  • वित्तीय सहायता: विवाह और संबंधित खर्चों में सहायता हेतु मौद्रिक सहायता प्रदान करता है।
  • आर्थिक राहत: शादी के खर्चों पर सब्सिडी देकर परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करता है।
  • सशक्तिकरण: परिवारों को अपनी बेटियों के कल्याण और भविष्य में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है।
  • सामाजिक स्थिरता: बालिका विकास को बढ़ावा देकर सामाजिक कल्याण में योगदान देता है।
  • लचीला आवेदन: सुविधाजनक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध।

पात्रता
  • आवेदक को राज्य का निवासी होना चाहिए (वैध डोमिसाइल प्रमाण पत्र के अनुसार)।
  • आवेदक 18 से 30 वर्ष की आयु की कन्या होनी चाहिए (राज्य-विशिष्ट मानदंडों के अनुसार)।
  • यदि लागू हो तो सरकार द्वारा निर्धारित पारिवारिक आय मानदंड लागू हो सकते हैं।
  • यह स्कीम आमतौर पर पहली बार विवाह करने वाले जोड़ों के लिए या राज्य के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपलब्ध होती है।
  • आवेदकों के पास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार वैध पहचान दस्तावेज होने चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

कन्या सुमंगला योजना के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल या निर्धारित वेबसाइट पर जाएँ।

चरण 2

पात्रता मानदंड की जांच करें और योजना के दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

चरण 3

“Apply Now” बटन पर क्लिक करें ताकि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म तक पहुंच प्राप्त हो सके (या ऑफलाइन आवेदन के लिए फॉर्म डाउनलोड करें)।

चरण 4

सभी आवश्यक विवरण सही-सही भरें और निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 5

अपने आवेदन की समीक्षा करें और जमा करें। भविष्य में ट्रैकिंग के लिए आवेदन संदर्भ संख्या नोट कर लें।

चरण 6

ईमेल/एसएमएस के माध्यम से पुष्टि संदेश और आगे के निर्देशों का इंतजार करें।

आवश्यकताएं
  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)
  • डोमिसाइल प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र)
  • आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आवेदन फॉर्म (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)
  • योजना के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज़

मोड


पूछे जाने वाले प्रश्न

18 से 30 वर्ष की आयु की कन्याएँ, जो राज्य की निवासी हों, और सरकार द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त आय या विवाह मानदंडों को पूरा करती हों।

परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से विवाह या संबंधित खर्चों में सहायता हेतु एक बार का अनुदान प्रदान किया जाता है।

आवेदन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निर्धारित सरकारी कार्यालय में ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं।

पहचान प्रमाण, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और निर्धारित आवेदन फॉर्म।

प्रसंस्करण समय राज्य के अनुसार भिन्न होता है; विशिष्ट समयसीमा के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश देखें।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448