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विभाग : श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय
केंद्र सरकार शहरी ऑनलाइन कर्मचारी सामान्य जाति
योजना का विवरण

इस योजना के अंतर्गत श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय द्वारा आपसी लाभ के लिए पत्र छात्रो को प्रशिक्षु के रूप में चयनित किया जाता है.प्रशिक्षुओ को सरकार के कार्यकलापो और भारत सरकारकी विभागीय नीतियों को जानने का अवसर प्राप्त होगा और आवश्यक नीतिगत इनपुट जैसे आनुभविक विश्लेषण, रिपोर्ट्स का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध करा कर, नीतिगत विषयो पर पत्र उपलब्ध करा कर नीति,कानून तैयार करने में योगदान दे सकते है.प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष में 2-6 माह हो सकती है.

  • गोपनीयता के सम्बन्ध में घोषणा : प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय के समक्ष सूचनाओ के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाये रखने हेतु सपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा |
  • प्रशिक्षुओ की संख्या : अधिकतम ५ प्रशिक्षु को सचिव , श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय के अनुमोदन के उपरांत विभागीय आवश्यकता और अभ्यर्थियो की उपयुक्तता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा |

लाभ
  • मानदेय: प्रशिक्षु को रु.8000 प्रतिमाह मानदेय का भुगतान सम्बंधित अधिकारी द्वारा कार्य प्रमाणित किये जाने के उपरांत किया जाएगा जिसके साथ प्रशिक्षु सम्बद्ध है|
  • आवश्यक सुविधाए : श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय प्रशिक्षुओ को कार्य करने हेतू स्थान,इन्टरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर अनर अन्य सुविअधाये जो आवश्यक है, उपलब्घ कराया जाएगा|
  • प्रशिक्षु प्रमाणपत्र: सफलता पूर्वक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के उपरांत रिपोर्ट प्रतुत करने और उसका सम्बंधित अधिकारी द्वारा मूल्यांकन करने के पश्चात प्रशिक्षुओ को प्रमाण्पत्र उपलब्घ कराया जाएगा|

पात्रता
  • प्रशिक्षु विधि में स्नातक अथवा अंतिम वर्ष का छात्र हो,विधि में परास्नातक छात्र या शोध छात्र हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रबंध स्नातक/समाज कार्य/विग्यम/कला में परास्नातक का छात्र के रूप में पंजीकृत होंनl चाहिए|

आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

आवेदन पत्र निर्धारित रूप पत्र पर जमा करना होगा.पूर्ण रूप से भरा हुआ स्व प्रमाणित आवेदन प्रपत्र सम्बन्धित वर्ष में 1 जनवरी/ 1 जुलाई तक ईमेल के माध्यम से adm1@nic पर प्रेषित करना होगा|

आवश्यकताएं
  • स्वप्रमाणित मार्कशीट
  • पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष/प्रिंसिपल का पत्र
  • स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र (अध्ययन के समान पाठ्यक्रम के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा रहे)
  • अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)
  • इंटर्नशिप के अंत में डिवीजन के प्रमुख को आवंटित विषय पर एक रिपोर्ट/पेपर जमा करना।

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

हाँ . प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओ को रु.8000 प्रति माह मानदेय दे है.

हाँ. प्रशिक्षण की अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षुओ को प्रमाण्पत्र उपलब्ध कराया जाएगा

प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र इ मेल के माध्यम से adm1@nic.in पर सम्बंधित वर्ष के 31 जनवरी/ 31 जुलाई तक प्रेषित करना होगा.

प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप https://labour.gov.in/sites/default/files/internship_programme.pdf पर प्राप्त होगा |

प्रशिक्षुओ को सरकार की कार्यप्रणाली और भारत सरकार की विभागीय नीतियों में समस्याओ के सम्बन्ध में जानने का अवसर प्राप्त होगा और अपने आनुभविक विश्लेषण,रिपोर्ट्स,नीतिगत विषयो पर पत्र के माध्यम से नीति /कानून तैयार करने में अपना योगदान दे सकते है.

इंटर्न (कुल 5 अधिकतम) की नियुक्ति, उनकी नियुक्ति के बाद, उनकी उपयुक्तता के साथ-साथ संबंधित विंग/डिवीजन में एक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सचिव (एल एंड ई) के अनुमोदन से की जाएगी।

२-6 माह अवश्यकतlनुसार

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
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हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448