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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में अप्रत्यक्ष कर इंटर्नशिप योजना

विभाग : वित्त मंत्रालय
केंद्र सरकार शहरी ऑनलाइन कर्मचारी सामान्य जाति
योजना का विवरण

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा "अप्रत्यक्ष कर इंटर्नशिप योजना" हर साल 10 कानून छात्रों और 10 कानून स्नातकों को इंटर्न के रूप में लेती है। प्रशिक्षुओं से केस फाइलों का अध्ययन करने, कानूनी अनुसंधान और याचिकाओं का मसौदा तैयार करने में सहायता करने, वकीलों को जानकारी देने और अधिकारियों/वकीलों को अन्य संबंधित कानूनी/सामान्य सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षु विभागीय अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग बैठकों में भी जा सकते हैं। प्रशिक्षुओं को सीबीआईसी में कानूनी प्रतिष्ठान के विभिन्न अनुभागों में तैनात किया जाएगा। यह एक पूर्णकालिक इंटर्नशिप है और इसमें शारीरिक रूप से भाग लेना होता है| इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न से कोई अन्य कोर्स/कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

जगह

  • इंटर्नशिप दिल्ली में होगी। प्रशिक्षुओं को सीबीआईसी में कानूनी प्रतिष्ठान के विभिन्न अनुभागों में तैनात किया जाएगा।
  • टिप्पणी: इंटर्नशिप न तो नौकरी होगी और न ही विभाग में नौकरी का आश्वासन होगा।

कर्तव्यों और जिम्मेदारियाँ

  • प्रशिक्षुओं से केस फाइलों का अध्ययन करने, कानूनी अनुसंधान और याचिकाओं का मसौदा तैयार करने में सहायता करने, वकीलों को जानकारी देने और अधिकारियों/वकीलों को अन्य संबंधित कानूनी/सामान्य सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षु विभागीय अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग बैठकों में भी जा सकते हैं।

इंटर्न की संख्या

  • इंटर्नशिप के लिए एक समय में अधिकतम दस कानून छात्रों और दस कानून स्नातकों को लिया जाएगा।

अवधि

  • कानून के छात्रों के लिए: इंटर्नशिप की अवधि दो महीने की होगी जिसे प्रधान आयुक्त, कानूनी मामलों के निदेशालय द्वारा आपसी सहमति से अधिकतम तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। कानून स्नातकों के लिए: इंटर्नशिप की अवधि छह महीने होगी जिसे प्रधान आयुक्त, कानूनी मामलों के निदेशालय द्वारा आपसी सहमति से अधिकतम बारह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

अवकाश

  • अधिकतम देय अवकाश प्रति माह 2 दिन है। असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त अवकाश दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, इंटर्नशिप की अवधि अवकाश की सीमा तक बढ़ा दी जाएगी।

उपस्थिति

  • संतोषजनक समापन के लिए 90% उपस्थिति अनिवार्य है।

लाभ

वेतन

  • इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न छात्र को ₹ 5,000/- प्रति माह का वजीफा मिलेगा।
  • इंटर्नशिप के संतोषजनक संचालन के लिए स्नातक प्रशिक्षुओं को प्रति माह ₹ 15,000/- का वजीफा मिलेगा।

प्रमाणपत्र

  • इंटर्नशिप के संतोषजनक समापन पर, इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  • इंटर्नशिप का प्रमाणपत्र केवल ऐसे कानून छात्र इंटर्न को दिया जाएगा जो न्यूनतम एक महीने की अवधि पूरी करते हैं और ऐसे कानून स्नातकों को जो कम से कम तीन महीने की इंटर्नशिप पूरी करते हैं।
  • ऐसी न्यूनतम अवधि पूरी नहीं करने वाले प्रशिक्षुओं को कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा।

पात्रता
  • कानून के छात्र जो 3-वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम/5-वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रम कर रहे हैं।
  • कानून स्नातक जो जिन्होंने 3-वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम/5-वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रम दो वर्ष से अधिक पहले पूरा नहीं किया है।
  • जो छात्र कटऑफ तिथि पर अंतिम वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुए हैं।
  • आरक्षण/वरीयता/प्राथमिकता
  • प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों/स्नातकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • चयनित उम्मीदवार जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे, उन्हें छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा हुआ और स्व-सत्यापित आवेदन, आवश्यक दस्तावेज के साथ dlasmc-cbic@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजा जाना चाहिए।

आवश्यकताएं
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवास प्रमाण पत्र

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रति वर्ष 10 लॉ स्टूडेंट्स और 10 लॉ ग्रेजुएट्स को इंटर्न के तौर पर चुना जाता है।

प्रशिक्षुओं से केस फाइलों का अध्ययन करने, कानूनी अनुसंधान और याचिकाओं का मसौदा तैयार करने में सहायता करने, वकीलों को जानकारी देने और अधिकारियों/वकीलों को अन्य संबंधित कानूनी/सामान्य सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षु विभागीय अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग बैठकों में भी जा सकते हैं।

प्रशिक्षुओं को सीबीआईसी में कानूनी प्रतिष्ठान के विभिन्न अनुभागों में तैनात किया जाएगा।

सीबीआईसी का पूरा नाम "केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड" है।

इंटर्नशिप के कार्यकाल के दौरान प्रशिक्षुओं से कोई अन्य पाठ्यक्रम/कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

यह एक पूर्णकालिक इंटर्नशिप है और इसमें शारीरिक रूप से भाग लेना होता है

इंटर्नशिप न तो नौकरी होगी और न ही विभाग में नौकरी का आश्वासन।

कानून के छात्रों के लिए, इंटर्नशिप की अवधि दो महीने की होगी जिसे प्रधान आयुक्त, कानूनी मामलों के निदेशालय द्वारा आपसी सहमति से अधिकतम तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

प्रधान आयुक्त, कानूनी कार्य निदेशालय इंटर्नशिप की अवधि बढ़ाने के लिए अधिकृत है।

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हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448