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विभाग : ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्र प्रायोजित शहरी - ग्रामीण बेरोजगार सामान्य जाति
योजना का विवरण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई एक गैर-योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा पहल है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर (बीपीएल) परिवारों की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस पहल के अंतर्गत, 40 से 79 वर्ष की विधवाओं को मासिक ₹300/- पेंशन दी जाती है, जबकि 80 वर्ष एवं उससे ऊपर की विधवाओं को मासिक ₹500/- पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी कम करना और देशभर में कमजोर विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


लाभ
  • 40 से 79 वर्ष की विधवाओं को मासिक ₹300/- पेंशन।
  • 80 वर्ष एवं उससे ऊपर की विधवाओं को मासिक ₹500/- पेंशन।
  • आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक समर्थन प्रदान करता है।
  • गरीबी कम करने और विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार करने का लक्ष्य।

पात्रता
  • आवेदक विधवा होनी चाहिए।
  • 40 से 79 वर्ष की आयु के लिए मासिक ₹300/- और 80 वर्ष एवं उससे ऊपर के लिए मासिक ₹500/- पेंशन।
  • आवेदक का परिवार सरकारी मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे होना चाहिए।
  • निर्धारित बीपीएल मानदंडों का पालन करना अनिवार्य।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

UMANG ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट आधिकारिक पर जाएँ।

चरण 2

अपने मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग करके लॉगिन करें।

चरण 3

NSAP (नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम) खोजें।

चरण 4

“Apply Online” पर क्लिक करें।

चरण 5

बुनियादी विवरण भरें, पेंशन के भुगतान मोड का चयन करें, और अपनी फोटो अपलोड करें।

चरण 6

आवेदन पूरा करने के लिए “Submit” पर क्लिक करें।

आवश्यकताएं
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें जीवित विधवा का नाम हो।
  • बीपीएल कार्ड।
  • आयु प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या EPIC; वैकल्पिक रूप से, यदि मान्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो किसी सरकारी अस्पताल के मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र।

मोड


पूछे जाने वाले प्रश्न

बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष और उससे ऊपर की विधवाएँ।

40–79 वर्ष की विधवाओं के लिए ₹300/- और 80 वर्ष एवं उससे ऊपर की विधवाओं के लिए ₹500/-.

UMANG ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, और आयु प्रमाण दस्तावेज।

पुनर्विवाह या विधवा के गरीबी रेखा से ऊपर चले जाने पर पेंशन बंद हो जाती है।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448