इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई एक गैर-योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा पहल है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर (बीपीएल) परिवारों की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस पहल के अंतर्गत, 40 से 79 वर्ष की विधवाओं को मासिक ₹300/- पेंशन दी जाती है, जबकि 80 वर्ष एवं उससे ऊपर की विधवाओं को मासिक ₹500/- पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी कम करना और देशभर में कमजोर विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
UMANG ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट आधिकारिक पर जाएँ।
चरण 2
अपने मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग करके लॉगिन करें।
चरण 3
NSAP (नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम) खोजें।
चरण 4
“Apply Online” पर क्लिक करें।
चरण 5
बुनियादी विवरण भरें, पेंशन के भुगतान मोड का चयन करें, और अपनी फोटो अपलोड करें।
चरण 6
आवेदन पूरा करने के लिए “Submit” पर क्लिक करें।
बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष और उससे ऊपर की विधवाएँ।
40–79 वर्ष की विधवाओं के लिए ₹300/- और 80 वर्ष एवं उससे ऊपर की विधवाओं के लिए ₹500/-.
UMANG ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, और आयु प्रमाण दस्तावेज।
पुनर्विवाह या विधवा के गरीबी रेखा से ऊपर चले जाने पर पेंशन बंद हो जाती है।