महिला एवं बाल विकास विभाग, पुडुचेरी द्वारा संचालित “गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गरीब कन्याओं के विवाह के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता” योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को प्रथम विवाह के लिए ₹25,000 प्रदान करके आर्थिक सहायता करना है। आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और विवाह प्रचलित कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। यह योजना विभागीय कार्यालयों में ऑफलाइन और ई‑डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है, जिससे पुडुचेरी के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित होती है।
ई‑डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करें या लॉग इन करें।
चरण 2
महिला एवं बाल विकास → योजनाएँ अनुभाग में जाकर “गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याओं के विवाह के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता” योजना चुनें।
चरण 3
ऑनलाइन फॉर्म में सभी अनिवार्य विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, घोषणा स्वीकार करें, और सबमिट पर क्लिक करें।
चरण 4
स्क्रीन पर प्रदर्शित आवेदन संख्या नोट कर लें; यह आपके पंजीकृत मोबाइल और ई‑मेल पर भी प्राप्त हो जाएगी।
ऑनलाइन
पुडुचेरी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्या जिनकी पारिवारिक आय ≤ ₹75,000, प्रथम विवाह, कन्या ≥ 18 वर्ष, वर ≥ 21 वर्ष।
कन्या के प्रथम विवाह व्यय के लिए ₹25,000।
अपना आधार नामांकन आईडी और किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज जैसे पैन, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि प्रदान करें।
प्रस्तावित विवाह तिथि से कम से कम 30 दिन पहले।