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विभाग : पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग
राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑफलाइन बेरोजगार सामान्य जाति
योजना का विवरण

गतिधारा योजना अगस्त 2014 में पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग द्वारा स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को लक्षित करती है, जिन्हें कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिन परिवारों की मासिक आय ₹25,000 या कम है, उन्हें सहायता प्राप्त होती है। इस योजना का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना है, जिसमें कमर्शियल वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य का 30% (अधिकतम ₹1,00,000 तक) सब्सिडी दी जाती है। इस प्रक्रिया में रोजगार बैंक में नामांकन और फिर डीलर द्वारा सहायता प्राप्त आवेदन प्रक्रिया शामिल है, जिससे परिवहन विभाग द्वारा उचित स्क्रीनिंग एवं सुविधा सुनिश्चित की जा सके।


लाभ
  • कमर्शियल वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य का 30% सब्सिडी (अधिकतम ₹1,00,000 तक) प्रदान करता है।
  • परिवहन क्षेत्र में स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न करने में सहायक।
  • पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को लक्षित करता है, जिनके परिवार की मासिक आय ₹25,000 या कम है।
  • वित्तीय सहायता के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य।

पात्रता
  • आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग के रोजगार बैंक में नामांकित होना अनिवार्य है।
  • आयु 25 से 45 वर्ष के बीच (SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट के साथ)।
  • परिवार की मासिक आय ₹25,000 से कम होनी चाहिए।
  • एक ही परिवार का अधिकतम एक सदस्य ही पात्र है।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

आवेदक को पश्चिम बंगाल श्रम विभाग के रोजगार बैंक में पंजीकरण करना अनिवार्य है।

चरण 2

आधिकारिक रोजगार बैंक वेबसाइट पर जाएँ।

चरण 3

“New Enrolment Job Seeker” पर क्लिक करें, शर्तों एवं नियमों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें।

चरण 4

सभी अनिवार्य विवरण भरें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।

चरण 5

आवेदक को अपने चुने हुए डीलर के पास जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन प्रोसेस करवाना होगा।

चरण 6

वाहन खरीदने के लिए आवश्यक लोन के लिए किसी वित्तीय संस्थान का चयन करें।

चरण 7

अनुमति और सब्सिडी का ऑफर लेटर प्राप्त होने के एक महीने के अंदर वाहन का पंजीकरण करवाएं।

आवश्यकताएं
  • परिवार आय प्रमाण पत्र
  • रोजगार बैंक में नामांकन का प्रमाण
  • आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, आदि)
  • पता प्रमाण
  • पहचान प्रमाण (आधार, पैन, आदि)
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

मोड

ऑफलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

पश्चिम बंगाल के पंजीकृत बेरोजगार युवा, जिनके परिवार की मासिक आय ₹25,000 या कम है और आयु 25 से 45 वर्ष के बीच है।

कमर्शियल वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य का 30% सब्सिडी, अधिकतम ₹1,00,000 तक।

आवेदकों को पहले रोजगार बैंक में पंजीकरण करना होगा और फिर अधिकृत वाहन डीलर के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

परिवार आय प्रमाण पत्र, रोजगार बैंक में नामांकन का प्रमाण, आयु प्रमाण, पता प्रमाण, पहचान प्रमाण, बैंक विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, तथा जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग द्वारा योजना लागू की जाती है, जबकि श्रम विभाग फंड वितरण संभालता है।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448