गतिधारा योजना अगस्त 2014 में पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग द्वारा स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को लक्षित करती है, जिन्हें कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिन परिवारों की मासिक आय ₹25,000 या कम है, उन्हें सहायता प्राप्त होती है। इस योजना का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना है, जिसमें कमर्शियल वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य का 30% (अधिकतम ₹1,00,000 तक) सब्सिडी दी जाती है। इस प्रक्रिया में रोजगार बैंक में नामांकन और फिर डीलर द्वारा सहायता प्राप्त आवेदन प्रक्रिया शामिल है, जिससे परिवहन विभाग द्वारा उचित स्क्रीनिंग एवं सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
आवेदक को पश्चिम बंगाल श्रम विभाग के रोजगार बैंक में पंजीकरण करना अनिवार्य है।
चरण 2
आधिकारिक रोजगार बैंक वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 3
“New Enrolment Job Seeker” पर क्लिक करें, शर्तों एवं नियमों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें।
चरण 4
सभी अनिवार्य विवरण भरें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
चरण 5
आवेदक को अपने चुने हुए डीलर के पास जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन प्रोसेस करवाना होगा।
चरण 6
वाहन खरीदने के लिए आवश्यक लोन के लिए किसी वित्तीय संस्थान का चयन करें।
चरण 7
अनुमति और सब्सिडी का ऑफर लेटर प्राप्त होने के एक महीने के अंदर वाहन का पंजीकरण करवाएं।
ऑफलाइन
पश्चिम बंगाल के पंजीकृत बेरोजगार युवा, जिनके परिवार की मासिक आय ₹25,000 या कम है और आयु 25 से 45 वर्ष के बीच है।
कमर्शियल वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य का 30% सब्सिडी, अधिकतम ₹1,00,000 तक।
आवेदकों को पहले रोजगार बैंक में पंजीकरण करना होगा और फिर अधिकृत वाहन डीलर के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
परिवार आय प्रमाण पत्र, रोजगार बैंक में नामांकन का प्रमाण, आयु प्रमाण, पता प्रमाण, पहचान प्रमाण, बैंक विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, तथा जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग द्वारा योजना लागू की जाती है, जबकि श्रम विभाग फंड वितरण संभालता है।