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विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त मोटोराइज्ड ट्राइसिकल योजना

विभाग : सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता विभाग
केंद्र प्रायोजित शहरी - ग्रामीण सभी सामान्य जाति
योजना का विवरण

विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त मोटोराइज्ड ट्राइसिकल योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। यह योजना बिना किसी लागत के मोटोराइज्ड ट्राइसिकल प्रदान करके रोजगार, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करती है। यह एक सस्टेनेबल, सुलभ परिवहन विकल्प प्रदान करती है जो यात्रा समय में कटौती करती है, सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करती है और वित्तीय बोझ को कम करती है।


लाभ
  • बढ़ी गतिशीलता: दैनिक गतिविधियों के लिए परिवहन तक बेहतर पहुँच।
  • स्वतंत्रता में वृद्धि: बिना किसी बाहरी सहायता के आवागमन में सक्षम बनाता है।
  • सामाजिक समावेशन: समुदाय और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है।
  • लागत में बचत: निजी परिवहन से जुड़ी उच्च लागत को समाप्त करता है।
  • सरकारी सब्सिडी: केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत पूर्ण रूप से वित्तपोषित और तकनीकी सहायता उपलब्ध।

पात्रता
  • मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित विकलांग व्यक्ति होना आवश्यक है।
  • आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।
  • कोई आय प्रतिबंध नहीं; रोजगार की स्थिति की परवाह किए बिना सभी पात्र व्यक्तियों के लिए खुला है।
  • वैध विकलांगता प्रमाणपत्र का होना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

आधिकारिक पोर्टल या अपने निकटतम सरकारी कार्यालय पर जाएँ।

चरण 2

वेबसाइट या कार्यालय से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या प्राप्त करें।

चरण 3

सभी आवश्यक विवरण सही-सही भरें और सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।

चरण 4

पूरा किया हुआ फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या संबंधित कार्यालय में ऑफलाइन जमा करें।

चरण 5

रसीद या स्वीकृति पर्ची सुरक्षित रखें और संदर्भ संख्या के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।

आवश्यकताएं
  • मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाणपत्र।
  • पहचान प्रमाण (जैसे, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड)।
  • निवास प्रमाण (जैसे, उपयोगिता बिल, राशन कार्ड)।
  • आयु प्रमाण (जैसे, जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय/कॉलेज आईडी)।
  • हाल की पासपोर्ट साइज़ फोटो।
  • दिशानिर्देशों के अनुसार भरा हुआ आवेदन फॉर्म।

मोड


पूछे जाने वाले प्रश्न

18 से 60 वर्ष के बीच वैध विकलांगता प्रमाणपत्र रखने वाला और निर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी कोई भी व्यक्ति।

वैध विकलांगता प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण, हाल की फोटो, और पूरा किया हुआ आवेदन फॉर्म।

प्रक्रिया का समय भिन्न हो सकता है; आवेदन की स्थिति ऑनलाइन या निर्दिष्ट हेल्पलाइन के माध्यम से ट्रैक करने की सलाह दी जाती है।

हाँ, आवेदन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से और सरकारी कार्यालय में ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।

जमा के समय प्राप्त संदर्भ संख्या का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल पर या हेल्पलाइन से संपर्क करके स्थिति जानें।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448