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विभाग : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
केंद्र सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन कर्मचारी सामान्य जाति
योजना का विवरण

16 नवंबर 1995 को प्रारंभ की गई कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) एक परिभाषित-भत्ता सामाजिक सुरक्षा पहल है जो ईपीएफ़ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत आती है। यह योजना कर्मचारी Provident Fund Organisation (EPFO) द्वारा संचालित होती है और सेवानिवृत्ति (सुपरएनेशन/अर्ली), स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में परिवार को मासिक पेंशन देती है। कर्मचारियों का मासिक वेतन (₹15,000 तक) का 1.16% पेंशन कोष में जाता है, जबकि नियोक्ता 8.33% योगदान देता है।


लाभ
  • सुपरएनेशन पेंशन: 58 वर्ष की आयु पर तथा कम से कम 10 वर्ष की सेवा। सूत्र: (पेंशनयोग्य वेतन × सेवा अवधि) ÷ 70
  • अर्ली पेंशन: 50–58 वर्ष के बीच सेवानिवृत्ति पर; प्रत्येक वर्ष 58 से नीचे के लिए 4% कटौती।
  • फैमिली पेंशन:
    • विधवा पेंशन: सदस्य की पेंशन का 50% या ₹450, जो अधिक हो।
    • अनाथ पेंशन: विधवा पेंशन का 75% (अधिकतम 2 अनाथ)।
  • विकलांगता पेंशन: स्थायी पूर्ण विकलांगता पर न्यूनतम ₹250/माह।
  • न्यूनतम पेंशन: ₹1,000/माह (2014 संशोधन के बाद)
  • निकासी लाभ: 10 वर्ष से पहले सेवानिवृत्ति पर Table D के अनुसार एकमुश्त राशि।

पात्रता
  • ईपीएफ योजना, 1952 का सदस्य होना चाहिए।
  • वेतन ₹15,000/माह से अधिक नहीं (अधिक वेतन के लिए 1.16% अतिरिक्त योगदान संभव).
  • पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा।
  • सुपरएनेशन पेंशन के लिए आयु ≥58 वर्ष।
  • अर्ली पेंशन के लिए 50–58 वर्ष की आयु व 10 वर्ष से अधिक सेवा।
  • फैमिली पेंशन के लिए मृत्यु सदस्य का कम से कम एक माह का योगदान।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

UAN सक्रिय करें: EPFO Unified Portal पर जाएं → “Member UAN/Online Services” → UAN व मोबाइल दर्ज करें → OTP सत्यापित करें।

चरण 2

KYC पूरा करें: “Manage” → “KYC” में आधार, पैन, बैंक विवरण अपलोड करें → 3–5 कार्यदिवस में स्वीकृति।

चरण 3

Member e-Sewa में लॉगिन: UAN व पासवर्ड से साइन इन करें।

चरण 4

पेंशन दावा: “Pension on Superannuation/Retirement (Form 10D)” भरें और Preview करें।

चरण 5

दस्तावेज़ अपलोड: PDF/JPEG (2 MB तक) अपलोड करें, OTP सत्यापन के लिए भेजें।

चरण 6

OTP सत्यापन व सबमिट: मोबाइल/ईमेल OTP दर्ज करें → Validate & Submit → ACK नंबर नोट करें।

आवश्यकताएं
  • पहचान प्रमाण: आधार / पासपोर्ट / वोटर आईडी
  • जन्म तिथि प्रमाण: जन्म प्रमाणपत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
  • बैंक विवरण: चेक या पासबुक की प्रति
  • मृत्यु प्रमाणपत्र और संबंध का प्रमाण (फैमिली पेंशन के लिए)
  • विकलांगता प्रमाणपत्र (विकलांगता पेंशन के लिए)
  • सेवा प्रमाण: ईपीएफ पासबुक / सेवा रिकॉर्ड

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

EPFO पोर्टल पर UAN व ACK नंबर से “Track Claim Status” चलाएँ या SMS “EPFOHO <UAN> ENG” 7738299899 पर भेजें।

हाँ, 60 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष के लिए 4% वृद्धि मिलती है।

विधवा के विवाह या मृत्यु पर।

विशेष सामाजिक सुरक्षा समझौतों के तहत हाँ।

₹1,000 प्रति माह।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
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हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448