16 नवंबर 1995 को प्रारंभ की गई कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) एक परिभाषित-भत्ता सामाजिक सुरक्षा पहल है जो ईपीएफ़ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत आती है। यह योजना कर्मचारी Provident Fund Organisation (EPFO) द्वारा संचालित होती है और सेवानिवृत्ति (सुपरएनेशन/अर्ली), स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में परिवार को मासिक पेंशन देती है। कर्मचारियों का मासिक वेतन (₹15,000 तक) का 1.16% पेंशन कोष में जाता है, जबकि नियोक्ता 8.33% योगदान देता है।
UAN सक्रिय करें: EPFO Unified Portal पर जाएं → “Member UAN/Online Services” → UAN व मोबाइल दर्ज करें → OTP सत्यापित करें।
चरण 2
KYC पूरा करें: “Manage” → “KYC” में आधार, पैन, बैंक विवरण अपलोड करें → 3–5 कार्यदिवस में स्वीकृति।
चरण 3
Member e-Sewa में लॉगिन: UAN व पासवर्ड से साइन इन करें।
चरण 4
पेंशन दावा: “Pension on Superannuation/Retirement (Form 10D)” भरें और Preview करें।
चरण 5
दस्तावेज़ अपलोड: PDF/JPEG (2 MB तक) अपलोड करें, OTP सत्यापन के लिए भेजें।
चरण 6
OTP सत्यापन व सबमिट: मोबाइल/ईमेल OTP दर्ज करें → Validate & Submit → ACK नंबर नोट करें।
ऑनलाइन
EPFO पोर्टल पर UAN व ACK नंबर से “Track Claim Status” चलाएँ या SMS “EPFOHO <UAN> ENG” 7738299899 पर भेजें।
हाँ, 60 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष के लिए 4% वृद्धि मिलती है।
विधवा के विवाह या मृत्यु पर।
विशेष सामाजिक सुरक्षा समझौतों के तहत हाँ।
₹1,000 प्रति माह।