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विभाग : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
केंद्र सरकार शहरी ऑनलाइन कर्मचारी सामान्य जाति
योजना का विवरण

शिक्षा ऋण योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ,सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा पिछडा वर्ग के छात्रो को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्नातक एवं उच्च्च स्तर पर व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना है|

  • ऋण स्थगन अवधि:चैनेल भागीदारो हेतु ऋण स्थगन अवधि किसी भी अवधि के पाठ्यक्रम के लिए ५ वर्ष है|
  • ऋण का पुनर्भुगतान : ऋण स्थगन अवधि ५ वर्ष के पश्चात अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष होगी|
  • ऋण का समय पूर्व भुगतान : ऋण का पुनर्भुगतान प्रारंभ होने के पश्चात लाभार्थी कभी भी सम्पूर्ण धनराशी का भुगतान कर सकता है|  समय पूर्व भुगतान पर कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी|

लाभ

1. आच्छादित व्यय: प्रवेश शुल्क और
शिक्षण शुल्क; पुस्तकें; पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक स्टेशनरी और अन्य उपकरण; परीक्षा शुल्क; भोजन एवं आवास व्यय; ऋण अवधि के दौरान पॉलिसी के लिए बीमा प्रीमियम।
2. ऋृण सीमा:

  • क) व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए - पाठ्यक्रम के व्यय का 90% प्रति छात्र, अधिकतम ₹15,00,000 (भारत में अध्ययन के लिए), शेष राशि छात्र/एससीए द्वारा वहन की जाएगी।
  • ख)पाठ्यक्रम के व्यय का 85%, प्रति छात्र अधिकतम 20,00,000 रुपये (विदेश में अध्ययन के लिए) के अधीन, शेष राशि छात्र/एससीए द्वारा वहन की जाएगी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए -

  • ग) पाठ्यक्रम के लिए 90% स्वीकार्य खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यकता-आधारित वित्त, जो कि मौजूदा सरकारी शर्तों, बाजार की स्थितियों, पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता के स्तर आदि के आधार पर चैनल भागीदारो द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन निर्धारित किया जा सकता है।

ब्याज की दर

  • i) लड़कों के लिए: 4% प्रति वर्ष
  • ii) लड़कियों के लिए: 3.5% प्रति वर्ष

पात्रता
  • केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पिछड़ा वर्ग के सदस्य।
  • आवेदक की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 निर्धारित है। चैनल पार्टनर्स (राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां/बैंक) को ₹ 1,50,000 तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्तियों को कुल फंडिंग का कम से कम 50% जारी करना होगा
  • आवेदक को किसी उचित एजेंसी जैसे एआईसीटीई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग आदि द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए विधिवत मान्यता प्राप्त/मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए। योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है ।
  • प्रवेश परीक्षा/योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भारत या विदेश में व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश सुरक्षित होना चाहिए।

या

  • प्रशिक्षुओं को भारत में कम से कम छह महीने की अवधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए और या सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल मिशन/राज्य द्वारा समर्थित कंपनी/सोसाइटी/संगठन द्वारा समर्थित होना चाहिए। कौशल सेक्टर कौशल परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम, अधिमानतः किसी सरकारी संगठन या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/प्राधिकृत संगठन द्वारा जारी प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री आदि के लिए, जिसमें नर्सिंग, फार्मा, पर्यटन और खानपान शिक्षक प्रशिक्षण, आदि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

ऑनलाइन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम लॉगिन पेज पर क्लिक करें।

चरण-2

सभी विवरणों के साथ शिक्षा ऋण फॉर्म भरें।

चरण-3

सबमिट पर क्लिक करें|

चरण-4

ऑफलाइन एनबीसीएफडीसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्तियों को जिला से संपर्क करना चाहिए। अपने संबंधित राज्यों/जिलों में संबंधित चैनल पार्टनर्स (सीपी) के प्रबंधक/अधिकारी/शाखा प्रबंधक।

आवश्यकताएं
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक विवरण
  • सबूत की पहचान
  • वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाणपत्र-स्व-प्रमाणन
  • शाखा प्रबंधक द्वारा स्व-प्रमाणन का मूल्यांकन और समर्थन किया गया

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

ऋण की राशि का उपयोग पिछड़े वर्ग के छात्रों द्वारा स्नातक और उच्च स्तर पर व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

योजनाओं के अंतर्गत आने वाले खर्च प्रवेश शुल्क और शिक्षण शुल्क; पुस्तकें; पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक स्टेशनरी और अन्य उपकरण; परीक्षा शुल्क; भोजन एवं आवास व्यय; ऋण अवधि के दौरान पॉलिसी के लिए बीमा प्रीमियम सम्मिलित है ।

पाठ्यक्रम का 90% व्यय प्रति छात्र (भारत में अध्ययन के लिए) ₹15,00,000 की अधिकतम ऋण सीमा के अधीन है।

SCA का अर्थ है "स्टेट चैनलाइज़िंग एजेंसी"।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
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हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448