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विभाग : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ.प्र.
राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन सभी सामान्य जाति
योजना का विवरण

दिव्यांग और कुष्ठ पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों और कुष्ठ से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति (कम से कम 40% विकलांगता) योग्य पाया जाता है तो उसे प्रति माह ₹1,000 की पेंशन दी जाती है, जबकि कुष्ठ प्रभावित लोगों को प्रति माह ₹3,000 प्रदान किए जाते हैं। यह योजना निम्न आय वाले परिवारों को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार और गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने के लिए सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से चलाई जाती है।


लाभ
  • मासिक वित्तीय सहायता: आवश्यक जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए निर्धारित मासिक पेंशन (दिव्यांग के लिए ₹1,000 और कुष्ठ के लिए ₹3,000) प्रदान करता है।
  • बेहतर जीवन स्तर: निम्न आय वाले परिवारों के लिए स्थिर आय स्रोत प्रदान करके जीवन स्तर में सुधार करता है।
  • प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण: पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है, जिससे भ्रष्टाचार और देरी कम होती है।
  • सशक्तिकरण: वित्तीय सहायता विकलांग और कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों को गरिमामय जीवन जीने में सक्षम बनाती है।
  • सामाजिक समावेशन: कमजोर वर्ग के नागरिकों को सरकारी सहायता प्रदान करके समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

पात्रता

दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • मान्य विकलांगता प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 40% विकलांगता प्रमाणित हो।
  • पारिवारिक वार्षिक आय:
  • ग्रामीण: ₹46,080
  • शहरी: ₹56,460
  • अन्य किसी सरकारी पेंशन योजना से लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो।

कुष्ठ पेंशन के लिए पात्रता

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • कुष्ठ से प्रभावित होना (किसी भी प्रतिशत की विकलांगता में पात्रता, हालांकि कुछ सूचनाएँ न्यूनतम मान भी बताती हैं, लेकिन मूलतः कुष्ठ प्रभावित सभी पात्र हैं)।
  • पारिवारिक वार्षिक आय (ग्रामीण: ₹46,080; शहरी: ₹56,460) दी गई सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए।
  • किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

आधिकारिक SSPY यूपी पोर्टल पर जाएं।

चरण 2

होमपेज पर “दिव्यांग और कुष्ठ पेंशन” सेक्शन पर क्लिक करें।

चरण 3

“ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प चुनें।

चरण 4

अपना व्यक्तिगत विवरण भरें (नाम, जन्म तिथि, पता, संपर्क नंबर आदि)।

चरण 5

अपने बैंक विवरण दर्ज करें (बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, IFSC कोड)।

चरण 6

आय विवरण और संबंधित पहचान संख्या (आय प्रमाण पत्र संख्या) प्रदान करें।

चरण 7

अपनी विकलांगता से संबंधित जानकारी भरें और आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करें।

चरण 8

चेकलिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 9

आवेदन की समीक्षा करें, घोषणा बॉक्स पर टिक करें कि सभी विवरण सत्य हैं, कैप्चा भरें और फॉर्म सबमिट करें।

चरण 10

भविष्य में ट्रैकिंग के लिए जेनरेट हुआ रेफरेंस नंबर सेव करें और पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति जांचें।

आवश्यकताएं
  • पासपोर्ट साइज़ कलर फोटो
  • आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान प्रमाण
  • आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, आधार, आदि)
  • आय प्रमाण पत्र (आय सीमा के अनुसार)
  • मान्य विकलांगता प्रमाणपत्र (दिव्यांग के लिए) / कुष्ठ प्रमाणपत्र (कुष्ठ पेंशन के लिए)
  • बैंक खाता विवरण (पासबुक या बैंक स्टेटमेंट)
  • ग्रामीण आवेदकों के लिए ग्राम सभा प्रस्ताव या अन्य निवास प्रमाण

मोड

ऑनलाइन


पूछे जाने वाले प्रश्न

यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सरकारी पहल है, जिसके तहत विकलांग (कम से कम 40% विकलांगता) व्यक्तियों और कुष्ठ से प्रभावित लोगों को प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योग्य दिव्यांग लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000 और कुष्ठ प्रभावित लोगों को ₹3,000 पेंशन प्रदान की जाती है।

आवेदक उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए, आयु मानदंड (दिव्यांग के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक; कुष्ठ के लिए सभी आयु वर्ग) को पूरा करते हों, आय सीमा का पालन करें और आवश्यक विकलांगता या कुष्ठ प्रमाणपत्र रखें।

आवेदन ऑनलाइन किया जाता है – आधिकारिक SSPY यूपी पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरकर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके।

हाँ, यह योजना उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448