दिव्यांग और कुष्ठ पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों और कुष्ठ से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति (कम से कम 40% विकलांगता) योग्य पाया जाता है तो उसे प्रति माह ₹1,000 की पेंशन दी जाती है, जबकि कुष्ठ प्रभावित लोगों को प्रति माह ₹3,000 प्रदान किए जाते हैं। यह योजना निम्न आय वाले परिवारों को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार और गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने के लिए सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से चलाई जाती है।
दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता
कुष्ठ पेंशन के लिए पात्रता
आधिकारिक SSPY यूपी पोर्टल पर जाएं।
चरण 2
होमपेज पर “दिव्यांग और कुष्ठ पेंशन” सेक्शन पर क्लिक करें।
चरण 3
“ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प चुनें।
चरण 4
अपना व्यक्तिगत विवरण भरें (नाम, जन्म तिथि, पता, संपर्क नंबर आदि)।
चरण 5
अपने बैंक विवरण दर्ज करें (बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, IFSC कोड)।
चरण 6
आय विवरण और संबंधित पहचान संख्या (आय प्रमाण पत्र संख्या) प्रदान करें।
चरण 7
अपनी विकलांगता से संबंधित जानकारी भरें और आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करें।
चरण 8
चेकलिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 9
आवेदन की समीक्षा करें, घोषणा बॉक्स पर टिक करें कि सभी विवरण सत्य हैं, कैप्चा भरें और फॉर्म सबमिट करें।
चरण 10
भविष्य में ट्रैकिंग के लिए जेनरेट हुआ रेफरेंस नंबर सेव करें और पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति जांचें।
ऑनलाइन
यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सरकारी पहल है, जिसके तहत विकलांग (कम से कम 40% विकलांगता) व्यक्तियों और कुष्ठ से प्रभावित लोगों को प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योग्य दिव्यांग लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000 और कुष्ठ प्रभावित लोगों को ₹3,000 पेंशन प्रदान की जाती है।
आवेदक उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए, आयु मानदंड (दिव्यांग के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक; कुष्ठ के लिए सभी आयु वर्ग) को पूरा करते हों, आय सीमा का पालन करें और आवश्यक विकलांगता या कुष्ठ प्रमाणपत्र रखें।
आवेदन ऑनलाइन किया जाता है – आधिकारिक SSPY यूपी पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरकर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके।
हाँ, यह योजना उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।