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विभाग : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र प्रायोजित शहरी - ग्रामीण सभी सामान्य जाति
योजना का विवरण

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजाए) भारत सरकार की एक क्रांतिकारी स्वास्थ्य बीमा पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। यह योजना 10 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करती है और प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अस्पताल में भर्ती कवरेज प्रदान करती है, जिससे देशभर में 7,000 से अधिक एम्पैनल अस्पतालों में कैशलेस इलाज सुनिश्चित होता है।


लाभ
  • प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज।
  • भारत भर में 7,000 से अधिक एम्पैनल अस्पतालों में कैशलेस इलाज।
  • द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती खर्चों को कवर करता है।
  • पूर्व-मौजूदा बीमारियों पर कोई सीमा नहीं।
  • नि:शुल्क पूर्व और पश्चात अस्पताल सेवाएं शामिल हैं।

पात्रता
  • लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति गणना (SECC) डेटाबेस के माध्यम से की जाती है।
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वर्ग के परिवार पात्र हैं।
  • भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक होने चाहिए।
  • जिन परिवारों के पास पहले से व्यापक स्वास्थ्य कवरेज नहीं है।
  • सरकार द्वारा निर्धारित आय एवं सामाजिक-आर्थिक मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया
चरण 1

आधिकारिक वेबसाइट या विशेष पीएमजाए पोर्टल पर जाएं।

चरण 2

ऑनलाइन स्क्रीनिंग टूल का उपयोग करके अपनी पात्रता जांचें।

चरण 3

सही व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।

चरण 4

दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 5

आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए स्वीकृति संख्या नोट करें।

चरण 6

संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन और अनुमोदन की प्रतीक्षा करें।

आवश्यकताएं
  • आधार कार्ड या कोई मान्य सरकारी द्वारा जारी आईडी।
  • निवास प्रमाण (जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल)।
  • सामाजिक-आर्थिक जाति गणना (SECC) प्रमाणपत्र।
  • हालिया पासपोर्ट साइज़ फोटो।
  • राज्य/केंद्र द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज़ (यदि लागू हो)।

मोड


पूछे जाने वाले प्रश्न

SECC डेटाबेस में पहचाने गए लाभार्थी, मुख्यतः BPL परिवार, पात्र हैं।

प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान किया जाता है।

हाँ, पूर्व-मौजूदा बीमारियाँ शामिल हैं।

आवेदन आधिकारिक पोर्टल या निर्दिष्ट केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

हम आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हैं!
योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें

हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448